राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

1955 से लघु उद्यम के विकास की सुविधा

बैंक गारंटी सुरक्षा के सापेक्ष थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता (एडब्ल्यूआरटी)

योजना का नाम :

इस योजना को बैंक गारंटी सुरक्षा के सापेक्ष सामग्री/वस्तुओं और सेवा की खरीद हेतु थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता (संक्षिप्त रूप में - एडब्ल्यूआरटी) कहा गया है।

योजना का उद्देश्य :

उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से संबंधित थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की सहायता के लिए, एनएसआईसी कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं प्रदान करने की व्यवस्था करता है। यह सहायता ऐसे थोक विक्रेताओं/निर्माताओं/खुदरा विक्रेताओं से वस्तुओं की खरीद हेतु दी जाएगी, जो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं या जो सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं हैं।

स्टॉक ट्रेडिंग में शामिल व्यापारियों के मामले में अर्थात "कमोडिटी/वस्तु बाजार में" इस उद्देश्य हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

थोक आपूर्तिकर्ता और आपूर्तिकर्ताओं (उन्हें छोडकर, जिनके साथ समझौता ज्ञापन की व्यवस्था की गई है) के साथ व्यवस्था निम्नानुसार हो सकती हैः

क. एल्युमीनियम, जस्ता, तांबा, लोहा और स्टील, सीमेंट आदि जैसे थोक सामग्री, जिन्हें एनएसआईसी के माध्यम से उनके निर्माताओं के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित करके व्यवस्थित किया गया है।

ख. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विशिष्ट अनुरोध पर आपूर्तिकर्ताओं (उन्हें छोडकर, जिनके साथ एमओयू व्यवस्था की गई है) से सामग्री/सामान।

(क) और (ख) दोनों व्यवस्थाओं के तहत, आपूर्तिकर्ता का चयन एमएसएमई द्वारा किया जाता है, और इकाई के अनुरोध पर भुगतानएनएसआईसी द्वारा सीधे आपूर्तिकर्ता को जारी किया जाता है।

इस मैनुअल का उद्देश्य हमारी कच्ची सामग्री सहायता योजना (केवल बैंक गारंटी की सुरक्षा के सापेक्ष) के अंतर्गत सामग्री/वस्तुओं और सेवा के लिए थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के रूप में एमएसएमई इकाइयों को सहायता प्रदान करते हुए निगम के सभी कार्यालयों को प्रक्रिया और दिशानिर्देश प्रदान करना है।

योजना की कार्य-व्याप्ति

यह सुनिश्चित करने के लिए एक उचित प्रक्रिया स्थापित करना कि थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को समुचित सेवाएँ प्रदान की जा रही है, और थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं (एमएसएमई इकाइयों) को सामग्री/वस्तुओं तथा सेवा की खरीद के लिए सहायता प्रदान करते हुए निगम के सभी कार्यालयों को थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों की सहायता योजना के तहत दिशा-निर्देश प्रदान करना, जिसे एडब्ल्यूआरटी योजना कहा जाता है।

थोक विक्रेता का अर्थ - व्यापार के उस रूप में संलग्न एमएसएमई इकाइयाँ, जिसमें वस्तुओं को बड़ी मात्रा में खरीदा और संग्रहीत किया जाता है और एक निर्दिष्ट मात्रा के बैचों में पुनर्विक्रेताओं, पेशेवर उपयोगकर्ताओं या समूहों को बेचा जाता है, लेकिन अंतिम उपभोक्ताओं को नहीं।

खुदरा विक्रेताओं का अर्थ - एमएसएमई इकाइयाँ जो किसी निर्माता या थोक विक्रेता से उत्पाद खरीदने और उन्हें अंतिम उपयोगकर्ताओं या ग्राहकों को बेचने में संलग्न हैं।

एजेंटों का अर्थ, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वितरक, खेप एजेंट, व्यापारी, कमीशन एजेंट शामिल हैं:" - "एजेंट" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य की ओर से माल या सेवाओं की आपूर्ति या प्राप्ति का व्यवसाय करता है, जिसमें एक एजेंट, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, प्राधिकरण, अन्य एजेंट, नीलामीकर्ता या कोई अन्य व्यापारिक एजेंट, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, शामिल होते हैं;

पात्रता मापदंड :

थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं (एमएसएमई) के लिए पात्रता मानदंड जो सामग्री/वस्तु और सेवा संबंधी एडब्ल्यूआरटी योजनाके तहत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं:-

क्र.सं. थोक विक्रेताओं हेतु खुदरा विक्रेताओं हेतु
1 इकाई के पास अनिवार्य रूप से उद्यम और जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए। इकाई के पास अनिवार्य रूप से उद्यम और जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।
2 इकाई को पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित करना चाहिए (अर्थात, लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार पिछले 3 वर्षों से कर पूर्व लाभ)। इकाई को पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित करना चाहिए (अर्थात, लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार पिछले 3 वर्षों से कर पूर्व लाभ)।
3 लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार, इकाई की बिक्री पिछले 3 वर्षों (प्रत्येक वर्ष) में 150.00 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए। लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार, इकाई की बिक्री पिछले 3 वर्षों (प्रत्येक वर्ष) में 100.00 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए।
4 इकाई कम से कम दो ऐसे पंजीकृत निर्माताओं से सामान खरीद रही है, जिन्हें जीएसटी पर पंजीकृत होना चाहिए। यह इकाई पंजीकृत ऐसे थोक विक्रेताओं से सामान खरीद रही हो, जिन्हें जीएसटी पर पंजीकृत होना चाहिए।
5 इकाई के पास आवश्यक व्यवसाय लाइसेंस, संबंधित प्राचार्य/विभाग-प्रमुख से डीलर/वितरक प्रमाणपत्र होना चाहिए और/या व्यवसाय को चलाने के लिए अन्य वैधानिक अनिवार्यताओं का अनुपालन करना चाहिए। इकाई के पास आवश्यक व्यवसाय लाइसेंस, संबंधित प्राचार्य/विभाग-प्रमुख से डीलर/वितरक प्रमाणपत्र होना चाहिए और/या व्यवसाय को चलाने के लिए अन्य वैधानिक अनिवार्यताओं का अनुपालन करना चाहिए।
6 इकाई के पास उचित व्यावसायिक परिसर होना चाहिए, अर्थात कम से कम एक गोदाम जो व्यवसाय के पैमाने के संदर्भ में पर्याप्त स्थान प्रदान करता हो। इकाई के पास उचित व्यावसायिक परिसर होना चाहिए अर्थात व्यवसाय के पैमाने की दृष्टि से पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

स्वीकृत सीमा की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

इकाई की पिछले तीन वर्षों की औसत बिक्री का 30% (बैंक गारंटी के संबंध में बैंक स्वीकृति सीमा के अधीन) हो।

विवरण फाइल
ए डब्ल्यू आर टी योजना विवरण  View

अद्यतन : 08.11.2023