राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

1955 से लघु उद्यम के विकास की सुविधा

प्रदर्शनियों में एमएसएमई की भागीदारी एवं सहभागिता

परिचय:

मार्केटिंग, व्यवसाय विकास के लिए एक रणनीतिक उपकरण, एमएसएमई (MSME) के विकास और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। सूचना एवं संसाधनों की कमी और विपणन करने के असंगठित तरीकों के कारण, एमएसएमई क्षेत्र को अक्सर नए बाजारों की खोज करने और मौजूदा बाजारों को बनाए रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्‍त को ध्यान में रखते हुए, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं के विपणन को बढ़ाने के लिए एनएसआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही निम्नलिखित दो योजनाएं हैं:

  1. विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस) - एससी-एसटी उद्यमियों के लिए (https://nsic.co.in/PDFs/OM_MINISTRY_12012022.pdf)
  2. खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस) (https://nsic.co.in/PDFs/Exhb/OM_PMS_Scheme_Guidelines_29072022.pdf)

पात्रता एवं शर्तें:

विनिर्माण/सेवा क्षेत्र के एमएसएमई का उद्यम रजिस्‍ट्रेशन अनिवार्य है।

एमएसई का चयन:

एमएसएमई इकाई निकटतम एनएसआईसी फील्ड कार्यालय (https://nsic.co.in/Corporate/SearchBranch) में आवेदन करेगी और व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों के शुरू होने से पहले आवेदन केवल PRISM के माध्यम से ऑनलाइन मोड में स्वीकार किया जाता है (एसएमएएस के लिए 31 दिन और पीएमएसएस के लिए 90 दिन)।

एनएसआईसी ज़ोनल/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उचित जांच के बाद, आवेदन एनएसआईसी कॉर्पोरेट कार्यालय को अग्रेषित किए जाते हैं, जो बाद में संकलित करके मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एनएसएसएच सेल को जमा कराते हैं। एमएसएमई मंत्रालय की परियोजना स्क्रीनिंग समिति (PSC) इसकी सक्षम प्राधिकारी है।

एमएसएमई भागीदारी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी:

  1. एसएमएएस के तहत परियोजना स्क्रीनिंग समिति (PSC), एमएसएमई मंत्रालय है ।
  2. पीएमएसएस के तहत अधिकार प्राप्त समिति, डीसी-एमएसएमई कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार है।
Description File
संशोधित खरीद और विपणन सहायता योजना  View
एमएसएमई मंत्रालय दिशानिर्देश दिनांक 15.11.2021  View
प्रदर्शनियों में कैसे भाग लें  View
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)  View

Updated : 05.04.2024