परिचय:
एमएसएमईज के विकास और अस्तित्व के लिए, मार्केटिंग, व्यावसायिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक टूल है। जानकारी के अभाव, संसाधनों की कमी और बिक्री/विपणन के असंगठित तरीकों के कारण एमएसएमई क्षेत्र को अक्सर नए बाजारों की खोज करने और मौजूदा लोगों को जोड़े रखने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों एवं सेवाओं की विपणन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रोक्योरमेंट व मार्केटिंग स्पोर्ट स्कीम शुरू की गई है।
उददेश्य:
इस स्कीम के उददेश्य निम्नलिखित है:-:
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो आदि में आयोजन/भागीदारी जैसी बाजार की नई पहलों को बढ़ावा देना।
- एमएसएमई को विपणन में किए जाने वाले पैकेजिंग प्रक्रिया/प्रणाली/महत्वता, नवीनतम पैकेजिंग तकनीक, आयात निर्यात नीति व प्रक्रिया, जेम पोर्टल, एमएसएमई कॉनक्लेव, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यापार में नवीनतम विकास और विषयों में जागरूक कर उन्हें शिक्षित करना है। जिसे बाजार प्रवेश में सहायता मिल सके।
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व्यापार मेलों, बार कोड, डिजिटल विज्ञापन, ई-मार्केटिंग, जीएसटी, जेम पोर्टल, सार्वजनिक खरीद नीति और अन्य संबंधित विषयों आदि के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना।
विपणनता की वृद्धि के लिए स्कीम में अहम तत्व:
- देशभर में घरेलू व्यापार मेंलों/प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत एमएसईज की भागीदारी
- सरकारी संगठनों/डीसी कार्यालय (एमएसएमई)/मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी/व्यापार मेंलों में भागीदारी/आयोजन किया जाएगा।
- विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी)
- अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्यशालाएं/सेमिनार
- जागरूकता कार्यक्रम
पात्रता/योग्यता कि शर्तें:
उद्योग आधार मेमोरेंडम/ज्ञापन (यूएएम) पोर्टल पर एमएसई क्षेत्र कि उत्पादन संबंधी सेवाएं पंजीकृत है।
क्रियान्वित एजेंसी:
- विकास आयुक्त (एमएसएमई) अपने क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा जैसे कि एमएसएमई विकास संस्थान और प्रौद्योगिकी केन्द्र
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अन्य फील्ड/क्षेत्रीय संगठन अर्थात एनएसआईसी, केवीआईसी, कॉयर बोर्ड
- राज्य सरकारें अपने विभागों/संगठनों /निगमों/स्वायत्त निकायों और एजेंसियों के माध्यम से
- केन्द्र सरकारी मंत्रालय अपने विभागों/संगठनों/निगमों स्वायत्त निकायों और एजेंसियों के माध्यम से
एमएसएमई का चयन:
एमएसई व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों के शुरू होने से (अधिमानत: एक महीने) पहले विकास आयुक्त (एमएसएमई)/ एमएसएमई मंत्रालय के कार्यालय में सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी ऑनलाइन (या सिस्टम) के माध्यम से आवेदन कर सकती है। विधिवत जांच के बाद, कार्यक्रम प्रभाग अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्ताव अधिकार समिति को प्रस्तुत करेगा।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) |
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अद्यतनीकरण : 30.09.2020